Lado Lakshmi Yojana : सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना, नई कर दर और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी कार्यक्रम के बारे में भी बात की।
Lado Lakshmi Yojana कब शुरू होगा?
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए Lado Lakshmi Yojana को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा और एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा।
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नई संग्रहण दर को मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने नई संग्रहण दर को मंज़ूरी दे दी है, जो 3 अगस्त से लागू हो सकती है। इस निर्णय से संपत्ति पंजीकरण और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को और मज़बूती मिलेगी।
रेत और बजरी की कीमतों में गिरावट
हरियाणा मंत्रिमंडल ने रेत और बजरी के परिवहन से संबंधित नियमों में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। अंतर-राज्यीय परिवहन पास (आईएसटीपी) और हरियाणा लघु खनिज रियायत नियमों में संशोधन के बाद, अब खनिजों के परिवहन पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 80 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगाया जाएगा। इस कमी से रेत और बजरी की कीमतें कम होंगी, जिससे लोगों के लिए आवास निर्माण सस्ता और आसान हो जाएगा।
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अकुशल कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति तक नौकरी की सुरक्षा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के अंतर्गत कार्यरत 1.20 लाख अकुशल कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। इससे ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारियों के लिए दंड और अपील प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। अब विभागाध्यक्ष को दंड देने और अपील सुनने का अधिकार होगा। इससे सरकारी विभागों और कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी रोज़गार मिलेगा।
निम्न वर्गों के लिए ऋण कोटा में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने हरियाणा निम्न वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) से ऋण प्राप्त करने की गारंटी सीमा 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दी है। इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। निगम 6% ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है और अब तक अल्पसंख्यक समुदायों के 15,111 लोगों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर चुका है।
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जन्म और मृत्यु पंजीकरण में सुधार
हरियाणा जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025 को मंज़ूरी दे दी गई है। नए नियमों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली अब उच्च तकनीक वाली होगी, जिससे रिकॉर्ड रखने और प्रसंस्करण में पारदर्शिता आएगी। पहले नौकरशाही अनियमितताओं की शिकायतें आम थीं, लेकिन अब यह प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।
पूर्व सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता
मंत्रिमंडल ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त पूर्व सांसदों को प्रति माह ₹10,000 का चिकित्सा भत्ता मिलेगा। यह कदम उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उठाया गया है।
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विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा
मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को मंजूरी दे दी है। सत्र की अवधि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 17 को मंजूरी दे दी गई।
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