
Rajasthan विधानसभा उपचुनाव-2024 के लिए अधिसूचना जारी, 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान (Rajasthan) विधानसभा उपचुनाव-2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान प्रदेश में 13 नवम्बर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.
देवली-उनियारा, झुंझुनूं, अलवर, दौसा, नागौर, सलूम्बर व चौरासी विधानसभा क्षेत्रों में लोक सूचना जारी की गई है। सार्वजनिक सूचना रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से जारी की गई है. आज से ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी। नामांकन-पत्र संबंधित RO के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 से 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकेंगे.
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नामांकन 20 अक्टूबर को दाखिल नहीं किए जा सकेंगे:
20 अक्टूबर रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. नामांकन-पत्रों की संमीक्षा 28 अक्टूबर सोमवार को होगी। 30 अक्टूबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे संपन्न होगी। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आवश्यक होने पर मतदान 13 नवम्बर को होगा। 23 नवम्बर को मतों की गिनती की जाएगी. घोषित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 25 नवम्बर तक पूरी होगी।
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चुनाव खर्च की सीमा अभ्यर्थी के लिए 40 लाख रुपए तय की:
40 लाख रुपए में उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति। स्वयं की आपराधिक पृष्ठभूमि का सम्पूर्ण ब्यौरा देना होगा. नामांकन के समय सामान्य अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि 10,000 रु.तय की गई है। SC, ST अभ्यर्थियों के लिए 5,000 रुपए अमानत राशि निर्धारित की गयी है। हर अभ्यर्थी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की गयी है।
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5 व्यक्तियों को होगी RO ऑफिस में प्रवेश की अनुमति:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को RO ऑफिस में प्रवेश की अनुमति होगी। अभ्यर्थी तय प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे।
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